देश का हृदयप्रदेश मध्यप्रदेश जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है अब डॉ.मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और विजन के माध्यम से आधुनिक शहरीकरण की दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने नगरीय विकास विभाग ने एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इंदौर में राजबाड़ा में 20 मई को होने वाली डॉ. मोहन कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव रखा जाएगा।
आसान होगी नियोजित और समन्वित विकास की राह
अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भोपाल और इंदौर के मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों का नियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करना है। राज्य शासन बड़े महानगरों के आसपास नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करते हुए महानगर क्षेत्र का गठन करेगा। इंदौर पहले से ही प्रदेश का एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र रहा है, जबकि उज्जैन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे विशेष बनाता है। देवास और धार के साथ मिलकर यह क्षेत्र अब एक संतुलित मेट्रोपॉलिटन इकाई के रूप में विकसित होगा। इसी तरह प्रदेश की राजधानी भोपाल प्रशासनिक और तकनीकी विकास का केंद्र है। इसके आसपास के जिलों को शामिल करके एक व्यापक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा, जो न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इस मिशन का दृष्टिकोण न केवल शहरों का विस्तार करना है, बल्कि आसपास के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है।
अधिनियम के अन्तर्गत “इंदौर – उज्जैन – देवास - धार को fमलाकर एक और भोपाल – सीहोर – रायसेन – विदिशा – ब्यावरा (राजगढ़) को मिलाकर दूसरा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जा रहा है। भविष्य में इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी बनाये जा सकेंगे। 74 वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप राज्य शासन द्वारा मेट्रोपॉलिटन कमेटी का गठन fकया जाएगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किए जाएंगे उनके fक्रयान्वयन के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन fकया जाएगा।
मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण
राज्य शासन द्वारा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी के प्रारूप मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेन्ट एवं इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करने में सहायता करने तथा विकास कार्य करने के लिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र डेवलपमेन्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान तैयार करने उसके पुनर्वलोकन तथा रूपांतरण में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी सहायता करेगी तथा प्लान के क्रियान्वयन और उसका चरणबद्ध वकास करेगी।
आर्थिक विकास का नया कॉरिडोर
यह अधिनियम मध्य प्रदेश को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगा। नगर विकास प्राधिकरण की सीमा के बाहर स्थित सीमा के बाहर स्थित क्षेत्र में विभिन्न स्कीम और परियोजनाओं का क्रियान्वयन एरिया डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से करेगी। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने क्षेत्र के सम्मिलित नगर निगम , नगर पालिकाओं,अन्य स्थानीय निकायों और नगर विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी विभिन्न जनहित के कार्यों टाउनशिप के विकास, आधारभूत संरचना के विकास अधिकारियों के लिए लैंड बैंक बनाकर उसका प्रबंधन करेगी।
औद्योगिक हब होंगे विकसित, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर और किसानों को मिलेगा बाज़ार
मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्लान में समग्र औद्योगिक विकास की नीति बनाकर औद्योगिक हब विकसित किये जा सकेंगे जिससे भोपाल के आसपास वर्तमान में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र जैसे मंडीदीप,अचारपुरा आदि के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर सकेंगे। ऐसे ही इंदौर-उज्जैन के आसपास वर्तमान में स्थापित पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर सकेंगे। नियोजित एवं समन्वित औद्योगिक विकास से राज्य में नए निवेश एवं रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे जिससे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को कृषि तकनीकों और बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी जिससे कृषि उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। परिवहन और औद्योगिक हब के इंटीग्रेशन संबंध संबंध में प्रस्ताव शामिल होंगें जिससे राज्य में आयात निर्यात सुगम होगा जिससे आर्थिक विकास संभव हो सकेगा।
पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रस्ताव होंगे शामिल
मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्लान में पर्यावरण संबंधी नीति बना कर पर्यावरण सुधार संबंधी कदम को बढ़ावा मिलेगा जिसके अंतर्गत खनिज संसाधन आदि के संरक्षण और संवर्धन के प्रस्ताव शामिल होंगे। प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल, ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व के स्थल तथा पर्यटन स्थल के संरक्षण और विकास के प्रस्ताव शामिल होंगे। जल ग्रहण क्षेत्र का प्रबंध, जल आपूर्ति, जल संचय, भूजल का रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रदूषण की रोकथाम करने के संबंध में प्रस्ताव शामिल होंगे। मिट्टी के क्षरण को रोकने तथा वनों के संरक्षित विकास के प्रस्ताव शामिल होंगे। विभिन्न जल निकाय के वॉटर फ्रंट डेवलपमेंट के प्रस्ताव शामिल होंगे। स्टॉर्म वॉटर, ड्रेनेज, सीवरेज, वेस्ट डिस्पोजल आदि के उन्नयन और विकास के प्रस्ताव शामिल होंगें।
लोक परिवहन संबंधी नीतियों से आवागमन होगा सुगम
मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्लान में यातायात संबंधी नीति बना कर यातायात, परिवहन संबंधी प्रस्ताव होंगे जिसके अन्तर्गत वृहद स्तर की अधोसंरचना की वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना जैसे हाइवे, रेलवे, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, एयरपोर्ट वाटरवे संबंधी प्रस्ताव होंगे जिससे आवागमन सुगम हो सकेगा। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए लोक परिवहन एवं संचार के संबंध में प्रस्ताव होंगे। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए एक एकीकृत मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट संबंधी प्रस्तावों के संबंध में सुझाव देगी, जिससे इंटीग्रेटेड यातायात का विकास हो सकेगा। विभिन्न विभागों द्वारा अपनाए गए यातायात और परिवहन उपायों के प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुfनिश्चत fकया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार का मेट्रोपोलिटन क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम 2025 शहरीकरण, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन शहरों के रूप में विकसित करने की यह योजना न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। भोपाल और इंदौर को आधुनिक, स्मार्ट और समावेशी महानगरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके सफल कार्यान्वयन से आने वाले समय में पूरे प्रदेश के शहरी परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
Sunday, 18 May 2025
मेट्रोपॉलिटन मिशन में जुटे मोहन, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम 2005 बनेगा विकास का नया मॉडल
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